26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर निर्धारित रूपरेखा के अनुसार कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश
Instructions for organizing the program as per the prescribed framework on Republic Day on 26 January
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर निर्धारित रूपरेखा के अनुसार कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश
छिन्दवाड़ा। 15 जनवरी 2021/ राज्य शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के कारण आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित करने के लिये कार्यक्रमों की रूपरेखा निर्धारित की गई है तथा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित करने के निर्देश दिये गये हैं। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा जिले के सभी अधिकारियों को नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करते हुये गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित करने के निर्देश दिये गये हैं।
कलेक्टर श्री सुमन ने बताया कि राज्य शासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों की रूपरेखा के अनुसार राज्य के सभी महत्वपूर्ण शासकीय भवनों और ऐतिहासिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। जिला मुख्यालय पर गत वर्ष के अनुसार मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया जाएगा। कार्यक्रम में परेड आदि का आयोजन किया जाएगा, किंतु परेड जिला मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर नहीं होगी। परेड में एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काउट गाईड, शौर्या दल आदि कोविड-19 के मद्देनजर भाग नहीं लेगे। गत वर्ष के अनुसार झांकियां निकाली जाएगी। शिक्षण संस्थाओं में ध्वजारोहण व राष्ट्रगान का आयोजन किया जायेगा, किंतु कार्यकम में बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। जिला पंचायत कार्यालय में प्रशासनिक समिति के प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और राष्ट्रीय गान होगा।
इसी प्रकार जनपद पंचायत कार्यालय और ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रशासकीय समिति प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और राष्ट्रीय गान गाया जाएगा। ऐसे जिला पंचायत, जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत जहां प्रशासकीय समिति के प्रधान उपलब्ध नहीं होने की दशा में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। जहाँ निर्वाचित महापौर और अध्यक्ष कार्यरत हैं, ऐसे नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद कार्यालय में महापौर या अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। शेष नगरीय निकायों में आयुक्त या मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि प्रत्येक स्तर पर ध्वज संहिता का पालन सुनिश्चित करें। कार्यक्रम स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य की आवश्यक व्यवस्था अनिवार्य रूप से करें एवं कार्यक्रम स्थल पर हैण्ड सेनेटाइजर, मास्क, सामाजिक दूरी आदि का विशेष ध्यान रखें। आमंत्रितगणों की सूची भी इसी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित करें।



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