नगरीय निकाय के अधिकारियो कर्मियो को अब ड्रेस कोड में ही देनी होगी आमद, कड़ाई से पालन कराए जाने आदेश जारी
Officers of the civic body will now have to give the arrivals in the dress code itself, orders for strict compliance are issued.
नगरीय निकाय के अधिकारियो कर्मियो को अब ड्रेस कोड में ही देनी होगी आमद, कड़ाई से पालन कराए जाने आदेश जारी
प्रदेश में नगरीय निकायों के लिए 2008 में लागु हुआ था ड्रेस कोड, 12 साल बाद भी सही से नही हो रहा था पालन, शिकायतों के बाद सरकार ने फिर एक बार कड़ाई से पालन कराए जाने जारी किए नए आदेश।
भोपाल। प्रदेश में सभी नगरीय निकाय कर्मचारियों को अब दफ्तर में अनिवार्य रूप से निर्धारित ड्रेस पहनकर ही आना होगा। नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने सोमवार को इसको लेकर एक आदेश जारी किया है। सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। जिसमें निकायों के कार्यरत पुरुष अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए नेवी ब्लू पेंट व स्काई ब्ल्यू शर्ट और महिलाओं के लिए स्काई ब्लू साड़ी, ब्लू कुर्ता, दुपट्टा व नेवी ब्लू सलवार निर्धारत की गई है। इस आदेश के बाद अब सभी अधिकारियो और कर्मचरियों को रोजाना ड्रेस पहनकर ही ऑफिस आना होगा।
2008 में लागू हुआ था ड्रेस कोड
1 जनवरी 2008 में नगरीय प्रशासन आयुक्त रहते समय आईएएस एसएन मिश्रा ने निकाय अफसर-कर्मियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया था। इसमें महिलाओं और पुरूषों के लिए अलग-अलग कलर का ड्रेस कोड निर्धारित किया गया था और ड्रेस पहनकर ही दफ्तर आने की अनिवार्यता रखी गई थी।
12 साल बाद भी ड्रेस कोड का नहीं करा सके पालन
नगरीय निकायों में कर्मचारियों के ड्रेस कोड लागू हुए 12 साल बीत गये है। लेकिन सरकार और स्थानीय अधिकारी अब तक ड्रेस कोड लागू नहीं करा सके है। विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि वर्तमान में ड्रेस कोड का पालन निकायों द्वारा नहीं किया जा रहा है। मसलन एक बार फिर विभाग को ड्रेस कोड का पालन करने के लिए आदेश जारी करना पड़ा है।




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